प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana – PMMSY) केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि करना है। हरियाणा सरकार के मत्स्य पालन विभाग द्वारा इस योजना के तहत “मीडियम स्केल ऑर्नामेंटल फिश रearing यूनिट (फ्रेश वॉटर)” घटक लागू किया गया है।
यह योजना उन व्यक्तियों के लिए है जो ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग (सजावटी मछली पालन) के माध्यम से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। इसके तहत सरकार पात्र लाभार्थियों को सबसिडी (Subsidy) प्रदान करती है ताकि वे मछली पालन से जुड़ा बुनियादी ढांचा विकसित कर सकें।
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana – PMMSY योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऑर्नामेंटल फिश कल्चर (Ornamental Fish Culture) को बढ़ावा देना और मत्स्य पालन को एक सस्टेनेबल आजीविका (Sustainable Livelihood) विकल्प के रूप में विकसित करना है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता भी आएगी।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ (Benefits)
1. परियोजना लागत: ₹8,00,000 प्रति यूनिट
2. सब्सिडी दरें:
- सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए परियोजना लागत का 40% तक सब्सिडी
- अनुसूचित जाति (SC) और महिला लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत का 60% तक सब्सिडी
इसके तहत लाभार्थी शेड, ब्रीडिंग यूनिट, कल्चर टैंक और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हरियाणा के तहत आवेदन करने के लिए निम्न पात्रताएँ आवश्यक हैं:
- आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra) होना आवश्यक है।
- आवेदक के पास कम से कम 150 वर्ग मीटर खाली भूमि और पर्याप्त फ्रेश वॉटर सुविधा होनी चाहिए।
- भूमि आवेदक की स्वामित्व में होनी चाहिए या उसके पास कम से कम 7 वर्षों की वैध रजिस्टर्ड लीज डीड होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
आप इस योजना के लिए दो माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:
1. ऑनलाइन प्रक्रिया (Online Mode):
- चरण 1: Antyodaya-SARAL Portal पर जाएँ।
- चरण 2: “New User/Register Here” पर क्लिक करें और नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आदि भरें।
- चरण 3: ईमेल या मोबाइल पर आए OTP को सत्यापित करें और प्रोफाइल सक्रिय करें।
- चरण 4: “Sign In” करें और “Scheme/Services List” में जाकर योजना चुनें।
- चरण 5: आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरें और “Submit” पर क्लिक करें।
2. ऑफलाइन प्रक्रिया (Offline Mode):
आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से भी किया जा सकता है।
सेवा ट्रैक करने की प्रक्रिया (Track Application Status)
- ऑनलाइन ट्रैक करें: Track Application/Appeal लिंक पर जाएँ।
- SMS से ट्रैक करें:
- पंजीकृत मोबाइल नंबर से –
SARALलिखकर 9954699899 पर भेजें। - अन्य मोबाइल नंबर से –
SARAL <Application ID/Ticket No.>लिखकर 9954699899 पर भेजें।
- पंजीकृत मोबाइल नंबर से –
हेल्पलाइन नंबर: 0172-3968400
ईमेल: [email protected]
सेवा शुल्क:
- सरकारी शुल्क: ₹0 (कोई शुल्क नहीं)
- सेवा केंद्र शुल्क: ₹10
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
- विभाग और लाभार्थी के बीच एग्रीमेंट लेटर
- जन्म प्रमाण पत्र / वोटर आईडी / आधार कार्ड / दसवीं की मार्कशीट
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- फिशरी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट
- भूमि रिकॉर्ड या रजिस्टर्ड लीज डीड (7 वर्ष वैध)
- बिल / रसीद / वाउचर
- यूनिट के साथ लाभार्थी का फोटोग्राफ
- बैंक खाता और पैन कार्ड विवरण
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) या स्व-निर्भर प्रस्ताव (SCP)
निष्कर्ष (Conclusion)
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हरियाणा में ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग को एक नए स्तर पर ले जा रही है। यदि आपके पास पर्याप्त भूमि और जल स्रोत है, तो यह योजना आपके लिए लाभदायक व्यवसायिक अवसर बन सकती है। सब्सिडी के साथ सरकार का सहयोग इसे और अधिक आकर्षक बनाता है। आज ही आवेदन करें और फिश फार्मिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएँ।
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